लोक सेवक रहते हुए शासकीय राशि का अवैध तरीके से आहरण कर उपयोग करने व
अनियमितताएं एवं रू. 35,55,391 के गबन का आरोप सिद्ध
अनूपपुर – जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय श्री पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने सत्र प्र0 क्र0 800045/2016 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र0 316/15 धारा – 409, 420, 467, 471, 120बी, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपीगण राजेन्द्र प्रसाद तिवारी तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अनूपपुर, अनिल कुमार तिवारी पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को 10 -10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा प्रकरण के अन्य 02 अभियुक्तगण सुनील तिवारी एवं सतेन्द्र परौहा को दोषमुक्त किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल, शाखा अनूपपुर द्वारा 09 मई 2015 को पुलिस थाना अनूपपुर के समक्ष इस आशय की लिखित शिकायत की कि राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अनूपपुर में दिनांक 18.01.2012 से 20.02.2014 तक प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे, जिनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच संयुक्त जांच दल से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में अनियमितताएं कर राशि रू. 35,55,391/- गबन पाया गया। तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, उसका पुत्र अनिल तिवारी संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर, उसका दूसरा पुत्र सुनील कुमार तिवारी के सहभागिता से गबन किया गया तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर अनिल तिवारी द्वारा तत्कालीन शाखा प्रबंधक एवं मुर्तजा अंसारी के कार्यकाल में भी उनकी आई.डी. का उपयोग करके कुल राशि रू. 35,55,391/- अपने खाते में स्थानान्तरण कर गबन किया गया है।
उक्त लिखित शिकायत के आधार पर कोतवाली अनूपपुर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।