कलेक्टर ने जारी किया आदेश
अनूपपुर – कलेक्टर द्वारा 06 जून 2024 को कार्यालयीन आदेश जारी कर जिला अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गाे पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में शीत ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने एक नवीन आदेश जारी किया है जिसके अनुसार जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 9ः30 बजे तक आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 06 जून 2024 को जारी कार्यालयीन प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित शर्तें यथावत् रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।